Post Office: मैच्योरिटी से पहले इन स्कीम्स से निकाला पैसा तो देना होगा कितना जुर्माना? नियम जानने के बाद करें फैसला
पोस्ट ऑफिस में सामान्य नागरिकों से लेकर सीनियर सिटीजंस तक के लिए तमाम स्कीम्स चलाई जाती हैं. अगर आप इन स्कीम्स में निवेश कर चुके हैं और मैच्योरिटी से पहले ही इनसे फंड की निकासी करना चाहते हैं, तो यहां जान लीजिए नियम.
मैच्योरिटी से पहले इन स्कीम्स से निकाला पैसा तो देना होगा कितना जुर्माना? नियम जानने के बाद करें फैसला
मैच्योरिटी से पहले इन स्कीम्स से निकाला पैसा तो देना होगा कितना जुर्माना? नियम जानने के बाद करें फैसला
देश में तमाम लोग बैंक की बजाय पोस्ट ऑफिस में निवेश करना पसंद करते हैं. आमतौर पर पोस्ट ऑफिस में बैंक की तुलना में बेहतर ब्याज मिल जाता है. साथ ही पोस्ट ऑफिस का निवेश सुरक्षित होने के साथ गारंटीड रिटर्न देने वाला होता है. पोस्ट ऑफिस में सामान्य नागरिकों से लेकर सीनियर सिटीजंस तक के लिए तमाम स्कीम्स चलाई जाती हैं. ऐसे में तमाम स्कीम्स ऐसी हैं जो 5 साल में मैच्योर होती हैं. अगर आप इनके मैच्योर होने से पहले पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको जुर्माने के तौर पर थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा. यहां जानिए इन स्कीम्स के बारे में.
Post Office MIS
Post Office MIS यानी Monthly Income Scheme में आपको एकमुश्त रकम 5 सालों के लिए जमा करनी होती है. इसके जरिए आप 5 सालों तक हर महीने निश्चित रकम इनकम के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं. 5 साल के बाद आपको आपकी रकम वापस मिल जाती है. लेकिन अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत हो तो आपको पेनल्टी देनी होती है. अगर आप एक साल से तीन साल के बीच में पैसा निकालते हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट का 2% काटकर वापस किया जाएगा. वहीं अगर अकाउंट तीन साल से पुराना है लेकिन आप 5 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको जमा रकम में से 1% काटकर डिपॉजिट अमाउंट को वापस कर दिया जाता है.
Senior Citizen Saving Scheme
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में भी आपको 5 सालों के लिए निवेश करना होता है. खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है. लेकिन अगर आपको इसमें से पांच साल से पहले पैसा निकालना हो, तो जुर्माना देना होता है. इसमें 2 वर्ष पूरे होने से पहले पैसा निकालने पर जमा राशि का 1.5% और 2 वर्ष के बाद पैसा निकालने पर जमा राशि का 1% जुर्माने के रूप में काटा जाता है.
Recurring Deposit Account
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पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी 5 सालों के लिए होता है. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के निवेशकों को 3 साल के बाद निकासी की सुविधा मिलती है. समय से पहले निकासी पर आपको केवल सेविंग अकाउंट के अनुसार ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा.
Kisan Vikas Patra
124 महीने में निवेश को डबल करने वाली इस स्कीम में 30 महीने के लॉक इन पीरियड होता है. इस स्कीम में अगर 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. स्कीम के हिसाब से निवेशक को पैसे निकालने पर जुर्माना भी देना होगा. 1 साल से 2.5 साल के बीच पैसे निकालने पर ब्याज मिलेगा, लेकिन रकम घट कर मिलेगी. 2.5 साल बाद अगर केवीपी को तोड़ते हैं और पैसे निकालते हैं तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा और उस वक्त चल रही ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न दिया जाएगा.
Public Provident Fund
ये स्कीम 15 सालों की है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड 5 सालों का है. लेकिन अगर आप 5 साल बाद कुछ शर्तों के साथ पैसा निकाल सकते हैं और अकाउंट बंद कर सकते हैं. लेकिन खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काट लिया जाता है.
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04:34 PM IST